Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024
राजस्थान राज्य में रहने वाले हर किसान को विभिन्न सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन खेती के दौरान अकस्मात हादसे का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सरकार ने “मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना” की शुरुआत की है। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जब वे कृषि के दौरान दुर्घटना, मृत्यु या विकलांगता से गुजरते हैं। इस योजना के तहत किसान आवेदन करके ₹5000 से ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के किसानों को उनकी खेती के दौरान आने वाली समस्याओं से आराम पहुंचाना है। योजना द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त करने का एक सुविधाजनक माध्यम प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, दुर्घटना के बाद छह महीने तक आवेदन करने वाले किसानों को भी योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है ताकि राजस्थान के किसानों को वास्तविक मदद पहुंच सके।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना योग्यता
इस योजना में शामिल होने के लिए केवल राजस्थान का स्थायी निवासी किसान पंजीकृत हो सकता है। यदि किसान इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो पंजीकृत व्यक्ति पति-पत्नी, बालक या बालिका होना चाहिए। मृत्यु या अस्थायी विकलांग व्यक्ति की आयु पांच से सत्तर वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के माध्यम से जन्मजात विकलांग या मृत्यु का कारण होना चाहिए। इस योजना का फायदा प्राकृतिक मौत या आत्महत्या में नहीं होगा। आवेदक को दुर्घटना के छह महीने के भीतर संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल ID
- फोटो
- बैंक खाता
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको पहले अपने निकटतम कृषि विभाग में जाना होगा। नजदीकी कृषि विभाग में जाने के बाद आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म मिलेगा। आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद इसे ध्यानपूर्वक भरना चाहिए। इसके बाद, फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों की पर्ची को कृषि विभाग में जमा करना होगा। आपका आवेदन फार्म सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच किया जाएगा और यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आप मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ प्राप्त करेंगे।
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