Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024: बेटियों की शादी के लिए सरकार देगी 51,000 रुपये की सहायता, जानें प्रक्रिया

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024: बेटियों की शादी के लिए सरकार देगी 51,000 रुपये की सहायता, जानें प्रक्रिया

बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता की जानकारी के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: mpvivahportal.nic.in

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024: बेटियों की शादी के लिए सरकार देगी 51,000 रुपये

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की गरीब, निर्धन, निराश्रित बेटियों और तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के विवाह में सहयोग के लिए की है। इस योजना के तहत, सरकार विवाह के समय हर कन्या को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। पात्रता पूरी करने वाली कन्याओं को यह सहायता राशि दी जाएगी।

इस लेख में, हम आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और गरीबी के कारण अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यहाँ योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस जानकारी का उपयोग करके आप इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटी का विवाह आसानी से कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: विवाह के लिए आर्थिक मदद

जो गरीब परिवार अपनी बेटी का विवाह कराने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की है। इसमें बेटियों के विवाह के समय 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है।

महिलाएं जो पुनर्विवाह करना चाहती हैं और इस योजना की पात्रता को पूरा करती हैं, उन्हें विवाह के समय 51,000 रुपये की राशि मिलेगी। इस योजना की पात्रता के बारे में अधिक जानकारी आगे इस लेख में दी गई है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे इन परिवारों को विवाह में आने वाली कठिनाइयों से निपटने में मदद मिलती है। साथ ही, इस योजना के माध्यम से सरकार बाल विवाह को रोकने का प्रयास भी कर रही है।

योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे परिवार अपनी बेटियों का विवाह सही उम्र में कर सकें। इस प्रकार, योजना से राज्य में साक्षरता दर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024: सहायता राशि और आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 के तहत मध्य प्रदेश सरकार गरीब, निर्धन, निराश्रित बेटियों और तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के विवाह के लिए कुल 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि विभिन्न आवश्यकताओं के लिए वितरित की जाती है:

  • 43,000 रुपये: विवाह के बाद नवदम्पति के खुशहाल जीवन और गृहस्थी के लिए।
  • 5,000 रुपये: विवाह संस्कार में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए।
  • 3,000 रुपये: सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को प्रति कन्या के लिए।

इस प्रकार, सरकार प्रति कन्या के विवाह हेतु कुल 51,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को कई फायदे मिलते हैं:

  • विवाह के लिए आर्थिक सहायता: योजना के तहत 51,000 रुपये की मदद मिलती है जिससे सही उम्र में कन्याओं का विवाह हो सके।
  • गरीब परिवारों को सहायता: आर्थिक सहायता से गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह बिना किसी आर्थिक समस्या के कर सकते हैं।
  • बाल विवाह की रोकथाम: योजना बाल विवाह को रोकने और राज्य में साक्षरता दर बढ़ाने में मदद करती है।
  • गरीब कन्याओं के लिए सहायता: गरीब परिवारों को कन्या विवाह के लिए सहायता मिलती है।
  • तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए सहायता: योजना तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए सहायता प्रदान करती है।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं:

  • कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • कन्या और उसके अभिभावक मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए।
  • जिस लड़के से कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कन्याएँ इस योजना के लिए पात्र होंगी।
  • तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भी पुनर्विवाह के लिए योजना का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • लड़का और लड़की का आयु प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा होने की स्थिति में तलाक प्रमाण पत्र
  • विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:

  1. विवाह पोर्टल पर जाएं: mpvivahportal.nic.in पर जाएं।
  2. फॉर्म भरें: “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म देखें” पर क्लिक करें और फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें।
  3. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करें।
  4. सबमिट करें: आवेदन को सबमिट करने के लिए “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें: योजना की वेबसाइट पर जाएं और आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
  2. फॉर्म भरें: फॉर्म का प्रिंटआउट लें और सही जानकारी दर्ज करें।
  3. दस्तावेज संलग्न करें: महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  4. जमा करें: आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत/जिला पंचायत या नगर निगम/नगर पालिका के कार्यालय में जमा करें।

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अन्य जानकारी

  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की समीक्षा के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा और योजना के तहत आपका पंजीकरण हो जाएगा।
  • योजना से संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए mpvivahportal.nic.in वेबसाइट पर विजिट करते रहें।

इस जानकारी का पालन करके, आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी बेटी का विवाह सुगमता से कर सकते हैं।

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